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मुंबई। 'जन्नत2' फिल्म का प्रदर्शन कानूनी विवादों में घिर गया है। बांबे हाईकोर्ट ने फिल्म के निर्माताओं को बैंक गारंटी के रूप में 10 लाख रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह व न्यायमूर्ति नितिन जामदार की खंडपीठ ने लेखक कपिल चोपड़ा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि हम फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार खरीदनेवाले को चोपड़ा को पैसे देने के लिए नहीं कह रहे हैं। सिर्फ बैंक में पैसे जमा करने के लिए कह रहे हैं। इस दौरान फिल्म निर्माताओं के वकील ने कहा कि चोपड़ा का फिल्म की कहानी को लेकर किया गया दावा आधारहीन है। चोपड़ा के वकील व्यंकटेश धोंड ने कहा कि फिल्म की कहानी मेरे मुवक्किल की पटकथा पर आधारित है। यह कापीराइट नियमों का उल्लंघन है। लिहाजा फिल्म के सेटेलाइट व अन्य माध्यम से होने वाले प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए। क्योंकि मेरे मुवक्किल को एक पैसे का भुगतान नहीं किया गया है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने विशेष फिल्म व फाक्स स्टार टीवी को बैंक गांरटी के रूप में 10 लाख रुपए जमा करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई 20 जुलाई तक के लिए टाल दी है।
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